Mukhyamantri yuva internship yojana: इस पोस्ट में हम योजना से जुड़े सभी तथ्य जैसे योग्यता, जरुरी दस्तावेज, उम्र, शुल्क एवं प्रक्रिया आदि के बारे में जानेंगे|
Table of Contents
Mukhyamantri yuva internship yojana:
Important Links:
Description | Link |
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उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय वेबसाइट | https://msmeup.iid.org.in/ |
Website of Nivesh Mitra | https://niveshmitra.up.nic.in/Default.aspx |
Apply Online for Loan | https://msme.up.gov.in/ |
To Learn Computer Course | Click Here |
Download PDF Brochure | Click Here |

योजना की मुख्य बातें:
- इस योजनान्तर्गत 1 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष तथा 10 वर्ष में कुल 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये जायेंगे ।
- उम्र : 21 से 40 वर्ष आयु,
- योग्यता : न्यूनतम 8 वीं पास की शैक्षणिक योग्यता तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र।
- लोन राशि : 5 लाख रूपये तक के उद्योगो/सेवा परियोजनाओं पर 100% ब्याज मुक्त एवं बिना गारंटी के ऋण।
- परियोजना लागत पर 10% मार्जिन मनी अनुदान।
पात्रता की शर्तें:
- आयुः 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए।
- शैक्षणिक योग्यताः न्यूनतम 8वीं पास या समकक्ष।
- विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ओ०डी०ओ०पी० प्रशिक्षण योजना, एस०सी०/एस०टी०/ओ०बी०सी० प्रशिक्षण योजना, उ०प्र० कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षित अथवा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षाणिक संस्थान से स्किल सम्बन्धी सर्टीफिकेट/डिग्री/डिप्लोमा आदि प्राप्त हो।
- आवेदक को किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की योजना (जिसमें ब्याज या पूंजी घटक शामिल हो) का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए, सिवाय पीएम स्वनिधि योजना के।
“मुख्यमंत्री युवा योजना” उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का एक एकीकृत समूह है जो युवाओं के लिए स्वरोजगार, कौशल विकास और शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं। इन योजनाओं में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना, मुख्यमंत्री इंटर्नशिप योजना ( Mukhyamantri yuva internship yojana) आदि शामिल हैं|
मुख्य योजनाएँ:
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना (CMYUVA):
यह योजना उत्तर प्रदेश के शिक्षित और कुशल (आईटीआई, कंप्यूटर डिप्लोमा, आदि प्राप्त ) युवाओं को स्वरोजगार (MSME/Other) के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके तहत युवाओं को ऋण, सब्सिडी और अन्य सहायता दी जाती है ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें|
मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना (CM YK):
इस योजना का उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि वे निजी क्षेत्र में नौकरी पा सकें। यह योजना युवाओं को प्रशिक्षण के साथ-साथ प्लेसमेंट की गारंटी भी देती है|
मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना:
इस योजना के तहत, राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है, ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें|
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना उत्तर प्रदेश 2025 – युवाओं के लिए स्वरोजगार की नई राह
Keywords: मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, UP Yuva Udyami Yojana, Uttar Pradesh Business Loan Scheme, स्वरोजगार योजना, युवा स्टार्टअप योजना
📌 योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार लोन और सब्सिडी देकर छोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद करती है।
🏛️ कौन चला रहा है योजना?
यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग (MSME Department) द्वारा संचालित की जाती है।
घटक | विवरण |
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योजना का नाम | मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
विभाग | MSME विभाग |
लाभ | लोन + सब्सिडी |
टारगेट समूह | 18-40 वर्ष के शिक्षित बेरोजगार युवा |
लोन राशि | ₹25 लाख तक |
सब्सिडी | परियोजना लागत का 25% (अधिकतम ₹6.25 लाख) |
बैंकों से सहयोग | सरकारी/प्राइवेट बैंक |
लाभ:✅ पात्रता (Eligibility)
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो।
- आयु सीमा: 18 से 40 वर्ष।
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता: कम से कम 10वीं पास।
- किसी भी अन्य स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लोन नहीं लिया हो।
- कोई आपराधिक मामला लंबित न हो।
📋 जरूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता विवरण
- बिजनेस प्लान/परियोजना रिपोर्ट
💻 आवेदन प्रक्रिया (Online Apply)
- योजना की वेबसाइट पर जाएं: http://diupmsme.upsdc.gov.in/
- “मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना” पर क्लिक करें।
- पंजीकरण करें और लॉगिन करें।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें।
- सभी दस्तावेज़ अपलोड करें।
- फाइनल सबमिट करें और आवेदन की प्रिंट कॉपी रखें।
📝 आवेदन की स्थिति कैसे देखें?
- ऊपर दिए गए पोर्टल पर लॉगिन करें।
- “Application Status” विकल्प पर क्लिक करें।
- आवेदन संख्या डालें और स्थिति देखें।
💰 कितना मिलेगा लोन और सब्सिडी?
- परियोजना लागत के अनुसार ₹25 लाख तक का लोन।
- परियोजना लागत का 25% सब्सिडी (SC/ST/Women को अतिरिक्त लाभ)।
🎯 योजना के लाभ
- युवाओं को स्वरोजगार का अवसर।
- बिना गारंटी लोन।
- बिजनेस शुरू करने में मार्गदर्शन।
- उद्योग विभाग की निगरानी और सहायता।
❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q. योजना के लिए आवेदन कब से शुरू होते हैं?
हर वर्ष बजट और विभागीय निर्देश के अनुसार पंजीकरण शुरू होता है। वेबसाइट पर अधिसूचना जारी होती है।
Q. क्या महिला उम्मीदवारों को विशेष छूट मिलती है?
हां, महिला, SC/ST, OBC को सब्सिडी और प्राथमिकता दी जाती है।
Q. आवेदन के बाद चयन कैसे होता है?
बिजनेस प्लान, पात्रता और बैंक की स्वीकृति के अनुसार चयन होता है।
📞 संपर्क विवरण
MSME विभाग, उत्तर प्रदेश
वेबसाइट: http://diupmsme.upsdc.gov.in/
हेल्पलाइन: 1800-1800-888
स्वरोजगार के अवसर, कौशल विकास, वित्तीय सहायता, प्लेसमेंट की गारंटी, उद्यमिता को बढ़ावा.
आवेदन प्रक्रिया:
इन योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए, आपको संबंधित योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://msme.up.gov.in/ or https://niveshmitra.up.nic.in/Wizard.aspx पर जाना होगा और ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आप अपने जिले के जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र से भी संपर्क कर सकते हैं|
निष्कर्ष:
“युवा योजना” उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है जो उत्तर प्रदेश के गरीब एवं माध्यम वर्गीय युवाओं को उन्हें अपने रोजगार स्थापित करने, इ-रिक्शा आदि खरीदने (व्यवसाय प्रयोजन) और कौशल विकास के अवसर प्रदान करती है। इन योजनाओं के माध्यम से, युवा अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और राज्य के आर्थिक विकास में योगदान प्रदान कर सकते हैं|