Old age pension UP scheme 2024: वृद्धावस्था पेंशन योजना,विकलांगता पेंशन योजना, आवेदन प्रक्रिया और पात्रता, Important links

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Old age pension UP scheme 2024 : वृद्धावस्था पेंशन योजना,विकलांगता पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और अधिक जानकारी के लिए पढ़े यह पोस्ट, see all Important links to download notification and apply for UP pension.

Old age pension UP scheme 2024
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Official Website : https://sspy-up.gov.in/HindiPages/index_h.aspx

वृद्धावस्था पेंशन योजना

old age pension up 2024

Old age pension UP 2024-25:

आवेदन प्रक्रिया और पात्रता

उद्देश्य

वृद्धावस्था पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें। यह योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है और इसका लाभ उन वृद्धजनों को मिलता है जो आत्मनिर्भर नहीं हैं और जिनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है।

पात्रता

वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्रता निम्नलिखित है:

  1. आयु: इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए।
  2. गरीबी रेखा के नीचे: आवेदक गरीबी रेखा के नीचे (BPL) श्रेणी में आने वाला होना चाहिए।
  3. भारत का नागरिक: केवल भारतीय नागरिक ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
  4. वित्तीय निर्भरता: आवेदक के पास किसी प्रकार की स्थायी आय या संपत्ति नहीं होनी चाहिए जिससे वह आत्मनिर्भर हो सके।
  5. दस्तावेज़: आवेदक को अपने आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और बैंक खाता विवरण प्रस्तुत करने होंगे।

आवेदन प्रक्रिया

  1. ऑनलाइन पंजीकरण:
  • सबसे पहले संबंधित राज्य सरकार की वेबसाइट या राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) की वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/HindiPages/index_h.aspx पर जाएं।
  • वेबसाइट पर जाकर वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म भरें।
  • आवेदक को अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता, आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, और बैंक खाता विवरण दर्ज करने होंगे।
  1. ऑफलाइन पंजीकरण:
  • आवेदक नजदीकी ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) या नगर निगम कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकता है।
  • इसके लिए निर्धारित फॉर्म भरकर संबंधित अधिकारी को जमा करें।
  • फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ भी संलग्न करें, जैसे कि आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, और बैंक खाता विवरण।
  1. दस्तावेजों का सत्यापन:
  • आवेदन जमा करने के बाद अधिकारी द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
  • सत्यापन सफल होने पर आपको पेंशन योजना में शामिल कर दिया जाएगा, और पेंशन राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा होगी।

Widow woman Pension Scheme (निराश्रित महिला पेंशन योजना)

उद्देश्य

निराश्रित महिला पेंशन योजना का उद्देश्य ऐसी महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है और जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है। यह योजना सरकार द्वारा संचालित की जाती है ताकि ये महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन सकें और सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें।

पात्रता

  1. आयु: आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  2. विधवा: आवेदक महिला को विधवा होना चाहिए और उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं होना चाहिए।
  3. BPL श्रेणी: महिला गरीबी रेखा के नीचे (BPL) होनी चाहिए।
  4. दस्तावेज़: आवेदन के लिए आधार कार्ड, पति की मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और बैंक खाता विवरण जरूरी हैं।

आवेदन प्रक्रिया

  1. ऑनलाइन आवेदन:
  • संबंधित राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए आवेदन करें।
  • आवेदक को व्यक्तिगत जानकारी और दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।
  1. ऑफलाइन आवेदन:
  • नजदीकी सरकारी कार्यालय में जाकर आवेदन करें और निर्धारित फॉर्म भरें।
  • आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न कर संबंधित अधिकारी को जमा करें।

Disability Pension (दिव्यांगता पेंशन योजना ):

आवेदन प्रक्रिया और पात्रता

उद्देश्य

विकलांगता पेंशन योजना का उद्देश्य उन व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं और आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। यह योजना केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा मिलकर चलाई जाती है, ताकि विकलांग व्यक्ति भी सम्मानपूर्वक और बेहतर जीवन जी सकें। इस योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को मासिक पेंशन दी जाती है।

पात्रता

विकलांगता पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरे होने चाहिए:

  1. विकलांगता प्रतिशत: आवेदक की विकलांगता कम से कम 40% या उससे अधिक होनी चाहिए। इसके लिए विकलांगता प्रमाण पत्र आवश्यक है, जो सरकारी चिकित्सालय द्वारा जारी किया गया हो।
  2. आयु: पेंशन योजना के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। कुछ राज्यों में यह योजना 5 वर्ष से अधिक आयु के विकलांग बच्चों के लिए भी उपलब्ध होती है।
  3. आर्थिक स्थिति: आवेदक गरीबी रेखा के नीचे (BPL) होना चाहिए। हालांकि कुछ राज्यों में यह योजना गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले व्यक्तियों के लिए भी लागू होती है, लेकिन उनकी आय एक निश्चित सीमा के भीतर होनी चाहिए।
  4. निवासी: आवेदक को उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहां वह विकलांगता पेंशन के लिए आवेदन कर रहा है।
  5. आधार कार्ड: आवेदक का आधार कार्ड अनिवार्य रूप से होना चाहिए, जो उसकी पहचान और निवास स्थान की पुष्टि करता हो।

आवेदन प्रक्रिया

विकलांगता पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से की जा सकती है। नीचे दोनों विधियों की विस्तार से जानकारी दी गई है:

दिव्यांगजनों के लिए भरण-पोषण भत्ता (दिव्यांग पेंशन)

40% या उससे अधिक दिव्यांग, दृष्टिबाधित, मूक-बधिर, मानसिक रूप से विकलांग ऐसे व्यक्ति जिनके पास जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं है और न ही वे किसी प्रकार का कोई श्रम कर सकते हैं तथा जिनकी आय वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में 46080 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 56460 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष की सीमा के अंतर्गत है, दिव्यांगजन भरण-पोषण भत्ता योजना के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा प्रति लाभार्थी 500 रुपये प्रतिमाह भत्ता दिया जाता है।

आवेदन प्रक्रिया- निम्नलिखित प्रपत्र आवश्यक हैं-

  • न्यूनतम 40% दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र
  • गरीबी रेखा से नीचे की आय का प्रमाण-पत्र
  • आयु 18 वर्ष या उससे अधिक
  • ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में यह प्रक्रिया ग्राम सभा के माध्यम से पूरी की जाती है/शहरी क्षेत्रों में यह प्रक्रिया उप-जिला अधिकारी के माध्यम से पूरी की जाती है।
  • बैंक पेबुक की प्रति प्राप्त करने के लिए पात्र दिव्यांगजनों को सर्वप्रथम https:sspy-up.gov.in पर आवेदन करना होगा, जिसके पश्चात जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी द्वारा सत्यापन के पश्चात पात्र दिव्यांगजनों को इस योजना हेतु आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी। भुगतान विधि- धनराशि PFMS प्रणाली (ई-पेमेंट) के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:

  1. राज्य सरकार की वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले अपने राज्य की सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहाँ विकलांगता पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन का विकल्प मिलेगा।
  2. ऑनलाइन फॉर्म भरें: पेंशन के लिए आवेदन पत्र में आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता, आयु, विकलांगता प्रतिशत, आधार नंबर और बैंक खाता विवरण दर्ज करें।
  3. दस्तावेज़ अपलोड करें: सभी आवश्यक दस्तावेज़ जैसे विकलांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, और बैंक पासबुक की कॉपी अपलोड करें।
  4. सत्यापन और सबमिट: आवेदन फॉर्म और दस्तावेज़ जमा करने के बाद आपके द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद यदि आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो पेंशन राशि आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:

  1. नजदीकी सरकारी कार्यालय जाएं: आवेदक अपने नजदीकी ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) कार्यालय, समाज कल्याण विभाग, या नगर पालिका कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
  2. आवेदन फॉर्म प्राप्त करें: कार्यालय से विकलांगता पेंशन आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और इसे ध्यानपूर्वक भरें।
  3. दस्तावेज़ संलग्न करें: आवेदन फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ जैसे विकलांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र और बैंक खाता विवरण संलग्न करें।
  4. फॉर्म जमा करें: भरे हुए फॉर्म को संबंधित अधिकारी को जमा करें। इसके बाद दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जाएगा, और यदि सत्यापन सफल रहता है तो आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी।

आवश्यक दस्तावेज़

  1. विकलांगता प्रमाण पत्र (सरकारी अस्पताल द्वारा जारी)
  2. आधार कार्ड (पहचान और निवास प्रमाण के रूप में)
  3. बैंक खाता विवरण (पेंशन राशि जमा कराने के लिए)
  4. आय प्रमाण पत्र (गरीबी रेखा के नीचे होने की पुष्टि के लिए)
  5. निवास प्रमाण पत्र (राज्य का निवासी होने की पुष्टि के लिए)

पेंशन राशि

विकलांगता पेंशन की राशि राज्य सरकार पर निर्भर करती है और यह राशि अलग-अलग राज्यों में भिन्न हो सकती है। औसतन, पेंशन राशि Rs. 300 से Rs. 1000 तक हो सकती है, जो आवेदक की विकलांगता और उसकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है।

Old age pension list 2023-24:

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Old age pension UP list 2021 -22:

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निष्कर्ष

वृद्धावस्था पेंशन, विकलांगता पेंशन योजना और निराश्रित महिला पेंशन योजनाएं गरीब और असहाय वृद्धजनों और विधवा महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन योजनाओं के माध्यम से उन्हें वित्तीय सहायता मिलती है, जिससे वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया सरल है और यदि पात्रता मानदंड पूरे किए जाते हैं, तो सरकारी सहायता प्राप्त की जा सकती है।

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